canyon

VW Canyon होटल में गहने चोरी के मामले में उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, होटल प्रबंधन पर ठोका जुर्माना

रायपुर। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर ने vw canyon होटल में ठहरे एक ग्राहक के गहने चोरी होने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने होटल प्रबंधन को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी मानते हुए पीड़ित को कुल 2,37,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

शिकायतकर्ता नरपत सिंह सेठिया (बीकानेर, राजस्थान) ने आरोप लगाया था कि रायपुर के vw canyon होटल में ठहरने के दौरान उनके परिवार के 2,02,500 रुपये मूल्य के आभूषण चोरी हो गए। उन्होंने होटल प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। होटल प्रबंधन ने अपने बचाव में कहा कि प्रत्येक कमरे में लॉकर की सुविधा उपलब्ध थी, जिसका उपयोग शिकायतकर्ता ने नहीं किया। साथ ही एफआईआर दो दिन बाद दर्ज कराई गई और भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत नहीं की गई।

हालांकि राज्य आयोग ने जिला आयोग का फैसला पलटते हुए कहा कि होटल के बंद कमरे से आभूषण चोरी होना होटल प्रबंधन की स्पष्ट लापरवाही और सेवा में कमी है। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता हैं। आयोग ने होटल प्रबंधन को 2,02,500 रुपये (चोरी हुए आभूषणों का मूल्य), 25,000 रुपये मानसिक पीड़ा के लिए तथा 10,000 रुपये वाद व्यय सहित कुल 2,37,500 रुपये 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *