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पूर्व डिप्टी CM उदयनिधि की कस्टडी पर मद्रास HC ने दिया आदेश, कहा- पूछताछ के बाद रिहा कर दिया जाए

तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को आज अभिनेत्री तृषा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मैं इस गिरफ़्तारी को एक मजाक मानता हूं. अब मद्रास हाई कोर्ट से उदयनिधि स्टालिन को राहत मिल गई है. अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उनकी गिरफ्तारी या रिमांड की कोई योजना नहीं है.

मद्रास हाई कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन मामले में कहा कि पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाए. पूछताछ के बाद कुछ घंटों में ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.

पुलिस ने उनके खिलाफ 6 अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मंगलवार सुबह चेन्नई में उस समय काफी हंगामा हुआ जब तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया.

सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि यह मामला एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी था.

सरकारी वकील ने यह भी बताया कि घटना तंजावुर जिले में हुई थी. इसी कारण उन्हें वहां ले जाकर मामले से संबंधित पूछताछ की जा रही है. उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि पूछताछ केवल जांच प्रक्रिया का हिस्सा है.

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां आवश्यक पूछताछ कर सकती हैं, लेकिन पूछताछ पूरी होने के बाद उदयनिधि स्टालिन को छोड़ दिया जाना चाहिए.

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